सलूंबर मेंआज मतदान, कामगारों की छुट्टी पक्की 11 सितंबर को नगर परिषद क्षेत्र में रहेगा सार्वजनिक अवकाश, सरकारी-गैर सरकारी संस्थानों सहित औद्योगिक व व्यावसायिक प्रतिष्ठान रहेंगे बंद
सलूंबर। नगर परिषद सलूंबर के आम चुनाव के लिए शुक्रवार, 11 सितंबर 2026 को मतदान होगा। मतदान में अधिक से अधिक मतदाता भाग ले सकें, इसके लिए नगर परिषद क्षेत्र में मतदान दिवस पर सार्वजनिक अवकाश घोषित किया गया है। अवकाश सरकारी कार्यालयों के साथ शिक्षण संस्थानों, गैर-सरकारी संस्थानों, औद्योगिक इकाइयों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों पर भी लागू रहेगा। मतदान के लिए मिलेगा पूरा मौका जिला कलेक्टरमुहम्मद जुनैदपीपी ने बताया कि चुनाव के दिन घोषित अवकाश का उद्देश्य प्रत्येक पात्र मतदाता को बिना किसी बाधा के मतदान का अवसर उपलब्ध कराना है। यदि किसी क्षेत्र में किसी कारणवश पुनर्मतदान होता है तो संबंधित दिन भी अवकाश लागू रहेगा। मजदूरों को वेतन सहित छुट्टी देना जरूरी
औद्योगिक एवं व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में काम करने वाले पात्र मतदाताओं के लिए भी विशेष व्यवस्था की गई है। श्रम विभाग के निर्देशानुसार प्रतिष्ठान मालिकों को मतदान दिवस पर अपने कर्मचारियों और मजदूरों को सवैतनिक अवकाश देना होगा। इसमें नियमित कर्मचारियों के साथ आकस्मिक कामगार भी शामिल हैं। नियम तोड़ा तो हो सकती है कार्रवाई
प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 135-ख के तहत पात्र मतदाता को मतदान करने का अवसर देना जरूरी है। किसी कर्मचारी या कामगार को मतदान के लिए सवैतनिक अवकाश से वंचित करने पर संबंधित नियोक्ता के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जा सकती है। प्रशासन की मतदाताओं से अपील
जिला प्रशासन ने सलूंबर नगर परिषद क्षेत्र के मतदाताओं से अपील की है कि वे 11 सितंबर को मतदान केंद्र पहुंचें और अपने मताधिकार का इस्तेमाल करें। लोकतंत्र के इस पर्व में भागीदारी को लेकर प्रशासन ने सभी मतदाताओं से मतदान अवश्य करने का आह्वान किया है।