सुप्रीम कोर्ट से राहत, पर जेल से नहीं: RPSC के निलंबित सदस्य बाबूलाल कटारा को अंतरिम जमानत

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राजस्थान  सेकेंड ग्रेड टीचर भर्ती-2022 पेपर लीक मामले में गिरफ्तार राजस्थान लोक सेवा आयोग (RPSC) के निलंबित सदस्य बाबूलाल कटारा को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें अंतरिम जमानत प्रदान की है। हालांकि, अन्य मामलों में गिरफ्तारी के चलते फिलहाल उन्हें जेल में ही रहना पड़ेगा।
सुप्रीम कोर्ट की बेंच, जिसमें जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा शामिल थे, ने सुनवाई के दौरान राज्य सरकार को नोटिस जारी करते हुए मामले की जांच और अन्य संबंधित पहलुओं पर दो सप्ताह में जवाब प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि जमानत अंतरिम प्रकृति की है और अंतिम निर्णय सरकार के जवाब के बाद लिया जाएगा।
गौरतलब है कि अगस्त 2025 में राजस्थान हाईकोर्ट ने बाबूलाल कटारा की जमानत याचिका खारिज कर दी थी। इसके बाद उन्होंने हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में विशेष अनुमति याचिका (SLP) दायर की थी।
हालांकि सुप्रीम कोर्ट से राहत मिलने के बावजूद कटारा को तत्काल रिहाई नहीं मिलेगी। वे एसआई भर्ती-2021 पेपर लीक प्रकरण और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की जांच से जुड़े मामले में भी गिरफ्तार हैं। इन मामलों में न्यायिक प्रक्रिया जारी है।
यह मामला प्रदेश की भर्ती परीक्षाओं में पारदर्शिता और विश्वसनीयता पर गंभीर सवाल खड़े कर चुका है। अब सबकी निगाहें राज्य सरकार के जवाब और सुप्रीम कोर्ट की अगली सुनवाई पर टिकी हैं।

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