सलूम्बर / थाना गिंगला क्षेत्र में वृद्ध महिला की हत्या एवं लूट के सनसनीखेज मामले में न्यायालय ने आरोपी को दोषी मानते हुए कठोर सजा सुनाई है। अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश विजय सिंह महावर ने मामले की सुनवाई करते हुए अभियुक्त लालसिंह उर्फ लाला को आजीवन कारावास सहित विभिन्न धाराओं में दंडित किया।
प्रकरण के अनुसार, परिवादी पुनमनाथ पुत्र गुलाबनाथ जोगी निवासी भैंसो का नामला ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि 30 मई 2023 की रात उसकी 75 वर्षीय माता केशी बाई घर में अकेली थीं। इसी दौरान आरोपी ने घर में घुसकर उनके साथ मारपीट की और गला दबाकर हत्या कर दी। वारदात के बाद आरोपी मृतका के कानों के टॉप्स और गले की चांदी की चेन लूटकर मौके पर ही मौजूद था।
घटना की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और दरवाजा खुलवाकर देखा तो केशी बाई मृत अवस्था में पड़ी थीं। पास ही आरोपी खड़ा मिला, जिसे तत्काल गिरफ्तार कर लिया गया। तलाशी के दौरान मृतका के आभूषण भी बरामद किए गए।
मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से अपर लोक अभियोजक नाहरसिंह चुण्डावत ने न्यायालय में 24 गवाह और 34 दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत किए, जिनके आधार पर न्यायालय ने आरोपी को दोषी करार दिया।
न्यायालय ने धारा 302 भादंसं के तहत आजीवन कारावास व 10 हजार रुपये जुर्माना, धारा 449 के तहत 10 वर्ष का कठोर कारावास व 5 हजार रुपये जुर्माना तथा धारा 394/382 के तहत 10 वर्ष का कठोर कारावास व 5 हजार रुपये जुर्माना सुनाया।
अपने फैसले में न्यायालय ने कहा कि वृद्ध महिला के साथ क्रूरतापूर्वक मारपीट कर गला दबाकर हत्या करना अत्यंत गंभीर अपराध है, जिससे समाज में भय और असुरक्षा का माहौल बनता है। ऐसे मामलों में कठोर दंड आवश्यक है, ताकि समाज में कानून व्यवस्था बनी रहे।
यह फैसला गंभीर अपराधों के प्रति न्यायपालिका के सख्त रुख को दर्शाता है और अपराधियों के लिए कड़ा संदेश भी देता है।