सलूम्बर, 10 जून। राज्य सरकार द्वारा सड़क दुर्घटनाओं में घायल व्यक्तियों की समय पर सहायता सुनिश्चित करने तथा आमजन को मानवता के इस कार्य के लिए प्रोत्साहित करने हेतु संचालित मुख्यमंत्री आयुष्मान जीवन रक्षक योजना (गुड सेमेरिटन योजना) का व्यापक प्रचार-प्रसार किए जाने के निर्देश जारी किए गए हैं।
निदेशालय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, राजस्थान, जयपुर द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्ति को तत्काल सहायता प्रदान कर अस्पताल पहुंचाने वाले भले व्यक्ति (गुड सेमेरिटन) को राज्य सरकार की ओर से ₹10,000 की प्रोत्साहन राशि एवं प्रशस्ति पत्र प्रदान किया जाता है।
निर्देशों में बताया गया है कि योजना का संचालन चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा किया जा रहा है तथा इसके लिए वित्त विभाग की ओर से सड़क सुरक्षा कोष से राशि उपलब्ध कराई जाती है। वर्तमान तक राज्य में इस योजना के अंतर्गत लगभग 340 भले व्यक्तियों (गुड सेमेरिटन) को लाभान्वित किया जा चुका है। योजना का मुख्य उद्देश्य दुर्घटना में घायल व्यक्तियों को “गोल्डन ऑवर” के दौरान शीघ्र अस्पताल पहुंचाकर उनकी जान बचाना है।
राज्य स्तरीय अधिकारियों ने सभी संयुक्त निदेशकों, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों तथा प्रमुख चिकित्सा अधिकारियों को निर्देशित किया है कि योजना का अधिक से अधिक प्रचार-प्रसार किया जाए ताकि आमजन दुर्घटना पीड़ितों की सहायता के लिए आगे आएं और अधिक से अधिक लोगों का जीवन बचाया जा सके।
साथ ही निर्देश दिए गए हैं कि वर्ष 2021-22 से वर्ष 2026 तक इस योजना के माध्यम से लाभान्वित किए गए गुड सेमेरिटन व्यक्तियों की जानकारी तीन दिवस के भीतर निदेशालय को उपलब्ध करवाई जाए। संबंधित सूचनाएं निदेशालय की ई-मेल trauma.rajasthan@gmail.com अथवा व्हाट्सएप नंबर 9785586618 पर भेजी जा सकती हैं।
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग ने सभी संबंधित अधिकारियों से योजना के प्रभावी क्रियान्वयन एवं व्यापक जनजागरूकता सुनिश्चित करने का आह्वान किया है, जिससे सड़क दुर्घटनाओं में घायल व्यक्तियों को समय पर उपचार उपलब्ध हो सके और बहुमूल्य जीवन बचाए जा सकें।