सलूंबर, 19 अगस्त। नगरीय निकाय एवं पंचायतीराज संस्थाओं के चुनाव-2026 को शांतिपूर्ण और निष्पक्ष ढंग से संपन्न कराने के लिए जिला प्रशासन ने हथियार लाइसेंसधारियों की स्क्रीनिंग की प्रक्रिया शुरू कर दी है। चुनाव के दौरान कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए जिले में निवासरत वैध शस्त्र लाइसेंसधारियों के हथियार और कारतूसों की समीक्षा की जाएगी।
जिला मजिस्ट्रेट एवं जिला निर्वाचन अधिकारी मुहम्मद जुनेद ने इसके लिए जिला स्तरीय स्क्रीनिंग कमेटी का गठन किया है। जारी आदेश के मुताबिक जिला मजिस्ट्रेट को समिति का अध्यक्ष, जिला पुलिस अधीक्षक को सदस्य सचिव तथा अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट और उप निदेशक, अभियोजन कार्यालय को सदस्य बनाया गया है।
जरूरत के अनुसार लिया जाएगा निर्णय
कमेटी जिले के वैध शस्त्र लाइसेंसधारियों के मामलों की स्क्रीनिंग और पुनर्विचार करेगी। समीक्षा के बाद जिन मामलों में आवश्यक समझा जाएगा, उनमें हथियार और एम्युनिशन जमा कराने संबंधी निर्णय लिया जा सकेगा। प्रशासन का उद्देश्य चुनाव के दौरान किसी भी प्रकार की अप्रिय स्थिति की आशंका को कम करना है।
चुनाव तक प्रभावी रहेगा आदेश
शस्त्रों की स्क्रीनिंग की यह कार्रवाई निर्धारित निर्वाचन दिशा-निर्देशों के साथ-साथ माननीय बॉम्बे हाईकोर्ट के CWP No. 835/2009, श.गोविंद बनाम विक्रम कुमार, जिला मजिस्ट्रेट एवं अन्य मामले में 10 जुलाई 2009 को दिए गए आदेश के अनुरूप की जाएगी।
जिला प्रशासन के अनुसार गठित समिति का आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है और नगरीय निकाय एवं पंचायतीराज संस्थाओं के चुनाव-2026 की निर्वाचन प्रक्रिया पूरी होने तक प्रभावी रहेगा। प्रशासन ने इसे स्वतंत्र, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण मतदान सुनिश्चित करने की दिशा में उठाया गया कदम बताया है।