खाई मोहल्ला चाकूबाजी मामला: जानलेवा हमले में अभियुक्त को 10 साल का कठोर कारावास

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सलूम्बर जिला एवं सेशन न्यायालय, सलूम्बर के जिला एवं सेशन न्यायाधीश रामेश्वर प्रसाद चौधरी ने गंभीर आपराधिक कृत्य के एक मामले में अहम फैसला सुनाते हुए अभियुक्त को कड़ी सजा सुनाई है। न्यायालय ने प्रकरण संख्या 64/2025 (राज्य बनाम यशवंत उर्फ जसवंत) में अभियुक्त यशवंत उर्फ जसवंत पिता महेन्द्र कुमार, जाति मीणा, निवासी चिखली, थाना पाटीया, जिला सलूम्बर को जानलेवा हमले का दोषी करार दिया।
प्रकरण के अनुसार 19 अक्टूबर 2023 को सायं लगभग 3:30 बजे सलूम्बर के खाई मोहल्ला क्षेत्र में अभियुक्त ने पूंजालाल पर धारदार हथियार (चाकू) से हमला किया। हमले में पूंजालाल को गंभीर एवं प्राणघातक चोटें आईं, जिन्हें तत्काल जिला चिकित्सालय सलूम्बर में उपचार दिया गया। घटना को लेकर थाना सलूम्बर में एफआईआर संख्या 285/2023 दर्ज की गई।
पुलिस अनुसंधान पूर्ण होने के बाद अभियुक्त के विरुद्ध धारा 307, 326 भारतीय दण्ड संहिता एवं धारा 4/25 आयुध अधिनियम के तहत आरोप पत्र प्रस्तुत किया गया। विचारण के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से लोक अभियोजक एडवोकेट रणजीत पुर्बिया ने 12 साक्ष्य एवं 21 दस्तावेज न्यायालय में प्रदर्शित किए, जिनमें प्रत्यक्षदर्शी एवं चिकित्सकीय साक्ष्य प्रमुख रहे।
न्यायालय ने समस्त साक्ष्यों का गहन परीक्षण कर यह निष्कर्ष निकाला कि अभियुक्त ने जान से मारने की नीयत से चाकू से हमला किया, जिससे पीड़ित को जीवन के लिए घातक चोट आई। चिकित्सकीय रिपोर्ट में भी चोट को प्राणघातक बताया गया।
न्यायालय ने अपने निर्णय में कहा कि ऐसे अपराधों में बढ़ोतरी समाज के लिए गंभीर चिंता का विषय है और यदि दोषियों को कठोर दंड नहीं दिया गया तो अपराधियों का मनोबल बढ़ेगा। इसी आधार पर न्यायालय ने अभियुक्त को धारा 307 भा.दं.सं. एवं धारा 4/25 आयुध अधिनियम के अंतर्गत दोषसिद्ध घोषित किया, जबकि धारा 326 भा.दं.सं. के आरोप से संदेह का लाभ दिया गया।
न्यायालय ने अभियुक्त को 10 वर्ष के कठोर कारावास एवं 10 हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया। अर्थदंड की अदायगी नहीं करने पर अभियुक्त को अतिरिक्त 3 माह का कठोर कारावास भुगतना होगा।
इस प्रकरण में राज्य की ओर से लोक अभियोजक एडवोकेट रणजीत पुर्बिया द्वारा प्रभावी पैरवी की गई, जिसे न्यायालय ने सराहा।

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