
सौंपा।ज्ञापन में बताया कि भारत सरकार ने संसद की मंजूरी के लिए वित्त विधेयक पेश करते समय भारत की संचित निधि से पेंशन देनदारियों पर व्यय के लिए केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियमों और सिद्वातों की मान्यता के लिए एक अध्याय शामिल किया है। इसके माध्यम से सरकार को पेंशनभोगियों के बीच अंतर स्थापित करने का अधिकार मिल गया है, जो केन्द्रीय वेतन आयोग की स्वीकृति सिफारिशों पर लागु हो सकता है, और विशेष रूप से पेंशनभोगी की सेवानिवृति की तारीख या केन्द्रीय वेतन आयोग की स्वीकृति सिफारिश के संचालन की तारीख के आधार पर अंतर किया जा सकता है।
WhatsApp us