6 साल की मासूम से दरिंदगी पर आया बड़ा फैसला पॉक्सो कोर्ट ने आरोपी को सुनाई उम्रकैद, पीड़िता को मिलेगा प्रतिकर

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सलूम्बर, 12 मई। सलूम्बर जिले की विशेष पॉक्सो अदालत ने नाबालिग बालिका से दुष्कर्म के बहुचर्चित मामले में सख्त फैसला सुनाते हुए आरोपी को शेष प्राकृतिक जीवनकाल तक आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अदालत के इस फैसले को बाल सुरक्षा और महिला सम्मान की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है।
मामला सेमारी थाना क्षेत्र का है, जहां करीब 6 वर्ष 11 माह की मासूम बालिका के साथ गंभीर अपराध को लेकर मुकदमा दर्ज किया गया था। प्रकरण में आरोपी मुकेश कुमार निवासी भोराई फला भोजात, थाना सेमारी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता और पॉक्सो एक्ट की विभिन्न धाराओं में आरोप तय किए गए थे।
विशेष न्यायालय पॉक्सो एक्ट, सलूम्बर के न्यायाधीश श्री रामेश्वर प्रसाद चौधरी ने मामले की सुनवाई पूरी होने के बाद आरोपी को दोषी करार दिया। न्यायालय में अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक एवं जिला राजकीय अधिवक्ता श्री रणजीत पुर्बिया ने प्रभावी पैरवी करते हुए मजबूत साक्ष्य प्रस्तुत किए। सुनवाई के दौरान 13 गवाहों के बयान और 35 दस्तावेजी साक्ष्य अदालत के समक्ष रखे गए।
अदालत ने आरोपी को पॉक्सो एक्ट की धारा 5/6 के तहत आजीवन कारावास और 50 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। इसके अलावा अन्य धाराओं में भी पृथक कारावास एवं जुर्माने की सजा सुनाई गई है। न्यायालय ने सभी सजाएं साथ-साथ चलाने के आदेश दिए हैं।
फैसले में अदालत ने पीड़िता को अर्थदंड की राशि प्रतिकर स्वरूप देने तथा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को पीड़ित प्रतिकर योजना के तहत अतिरिक्त सहायता उपलब्ध कराने के निर्देश भी दिए हैं।
इस फैसले के बाद न्यायिक हलकों में इसे महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराधों पर कठोर संदेश के रूप में देखा जा रहा है।

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