सलूम्बर में बड़े आयोजनों पर खाद्य सुरक्षा विभाग की सख्ती, केवल FSSAI लाइसेंसधारी हलवाई व कैटरर्स ही बना सकेंगे भोजन

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सलूम्बर। जिले में अब शादी-विवाह, धार्मिक आयोजनों, सामाजिक समारोहों और अन्य बड़े कार्यक्रमों में खाद्य सुरक्षा नियमों की अनदेखी महंगी पड़ सकती है। राज्य सरकार की नई मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) लागू होने के बाद खाद्य सुरक्षा विभाग ने स्पष्ट कर दिया है कि बड़े आयोजनों में भोजन तैयार करने और परोसने का कार्य केवल वैध FSSAI लाइसेंस या पंजीकरणधारी हलवाई एवं कैटरर्स ही कर सकेंगे। नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम-2006 के तहत कार्रवाई की जाएगी।
खाद्य सुरक्षा विभाग के अनुसार आयोजकों को कार्यक्रम से पहले संबंधित अभिहित अधिकारी एवं खाद्य सुरक्षा अधिकारी को आयोजन की तिथि, समय, स्थान, आयोजक का नाम, मोबाइल नंबर, कैटरर अथवा हलवाई का नाम, FSSAI लाइसेंस संख्या, अनुमानित मेहमानों की संख्या तथा भोजन तैयार और परोसने के स्थान की जानकारी उपलब्ध करानी होगी। इससे विभाग को आवश्यक निगरानी और निरीक्षण में सुविधा मिलेगी।
जोखिम के आधार पर होगी जांच
नई व्यवस्था के तहत खाद्य सुरक्षा अधिकारी जोखिम आधारित निरीक्षण करेंगे। निरीक्षण के दौरान भोजन की गुणवत्ता, स्वच्छता, सुरक्षित पेयजल की उपलब्धता, खाद्य पदार्थों के भंडारण, तापमान नियंत्रण, अपशिष्ट प्रबंधन तथा अन्य खाद्य सुरक्षा मानकों की जांच की जाएगी। आवश्यकता पड़ने पर मौके से खाद्य पदार्थों के नमूने भी लेकर परीक्षण कराया जाएगा।
मैरिज गार्डन संचालकों की भी बढ़ी जिम्मेदारी
जिले के सभी मैरिज गार्डन, बैंक्वेट हॉल, होटल, धर्मशाला, सामुदायिक भवन एवं फार्म हाउस संचालकों को भी यह सुनिश्चित करना होगा कि उनके परिसर में केवल वैध FSSAI लाइसेंसधारी खाद्य व्यवसाय संचालकों द्वारा ही भोजन तैयार और परोसा जाए। नियमों की अनदेखी पाए जाने पर संबंधित पक्षों के खिलाफ भी नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
बिना लाइसेंस संचालन पर होगी वैधानिक कार्रवाई
खाद्य सुरक्षा विभाग ने स्पष्ट किया है कि यदि कोई हलवाई, कैटरर अथवा अन्य खाद्य व्यवसाय संचालक बिना वैध FSSAI लाइसेंस या पंजीकरण के कार्य करता पाया गया तो उसके विरुद्ध खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम-2006 के तहत सख्त वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।
जागरूकता अभियान भी चलाया जाएगा
विभाग द्वारा नई SOP के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए जिलेभर में जनजागरूकता अभियान भी चलाया जाएगा। आयोजकों, कैटरर्स और आयोजन स्थल संचालकों को खाद्य सुरक्षा मानकों की जानकारी देकर सुरक्षित, स्वच्छ और गुणवत्तापूर्ण भोजन उपलब्ध कराने के लिए प्रेरित किया जाएगा। विभाग का उद्देश्य सार्वजनिक आयोजनों में खाद्य जनित बीमारियों की रोकथाम तथा उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य की सुरक्षा सुनिश्चित करना है।

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