सलूंबर जिले में 18 नई उचित मूल्य दुकानों का रास्ता साफ, 31 अगस्त तक आवेदन सलूंबर, सराड़ा और लसाड़िया तहसील में होगा दुकानों का आवंटन | आवेदन के साथ 100 रुपए का पोस्टल ऑर्डर जरूरी

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सलूंबर, 14 अगस्त। सार्वजनिक वितरण प्रणाली को मजबूत करने की दिशा में सलूंबर जिले में रिक्त एवं नवसृजित उचित मूल्य दुकानों के आवंटन की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। जिले की तीन तहसीलों में कुल 18 उचित मूल्य दुकानों के लिए पात्र एवं इच्छुक आवेदकों से आवेदन मांगे गए हैं।
जिला कलेक्टर मुहम्मद जुनेद पी.पी. के अनुसार इच्छुक अभ्यर्थी निर्धारित प्रपत्र में आवश्यक दस्तावेज संलग्न कर 31 अगस्त 2026 को शाम 5 बजे तक अपना आवेदन जिला रसद अधिकारी कार्यालय, सलूंबर में जमा करा सकेंगे। तय समय सीमा के बाद प्राप्त आवेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा।

तीन तहसीलों में सबसेअधिक दुकानें सराड़ा में

आवंटन के लिए चिन्हित 18 दुकानों में सलूंबर तहसील की 2, सराड़ा की 9 और लसाड़िया तहसील की 7 दुकानें शामिल हैं। इनमें ईडाणा, सलूंबर वार्ड 04 (पुराना), झाड़ोल, केवाड़ा कला, देवपुरा, भालडिया, बाणा कला, धावड़िया, ठेलाई, गातोड़, सराड़ा, पलोदड़ा, टटाकिया, कालीमीत सी, आंजनी, बलीचा, कचुमरा एवं भेरव क्षेत्र की दुकानें शामिल हैं।
दुकानों का आवंटन सरकार के निर्धारित आरक्षण प्रावधानों एवं चयन मापदंडों के अनुसार किया जाएगा। सूची में अनुसूचित जनजाति, अनारक्षित और महिला आरक्षित श्रेणी की दुकानें भी शामिल हैं।

आवेदन के साथ 100 रुपए का। पोस्टल आर्डर

आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों को निर्धारित आवेदन पत्र के साथ 100 रुपए का भारतीय पोस्टल ऑर्डर, जिला रसद अधिकारी, सलूंबर के पक्ष में प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। पात्रता, आवश्यक दस्तावेज, आवेदन प्रक्रिया एवं चयन की संबंधी विस्तृत जानकारी जिला रसद अधिकारी कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है।

चार दुकानों का आवंटन न्यायालय के फैसले पर। निर्भर

विभागीय निर्देशों के अनुसार क्रम संख्या 12 से 15 तक की उचित मूल्य दुकानों का आवंटन अथवा प्राधिकार पत्र संबंधित न्यायालय में लंबित अपील के अंतिम निर्णय के अधीन रहेगा।

विभाग ने स्पष्ट किया है कि आवंटन प्रक्रिया में सभी निर्धारित नियमों और पात्रता शर्तों का पालन किया जाएगा। आवश्यकता पड़ने पर कार्यालय स्तर पर रिक्तियों की संख्या में कमी-बढ़ोतरी या संशोधन भी किया जा सकता है। दुकानों को भरने अथवा नहीं भरने के संबंध में सक्षम कार्यालय का निर्णय अंतिम माना जाएगा।

पात्र एवं इच्छुक आवेदकों से निर्धारित अवधि में आवेदन प्रस्तुत करने की अपील की गई है।

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