सलूंबर, 20 अगस्त। नगरीय निकाय चुनाव-2026 का कार्यक्रम घोषित होने के साथ ही सलूंबर में चुनावी गतिविधियों पर प्रशासन की निगरानी बढ़ गई है। आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद जिला निर्वाचन अधिकारी एवं जिला कलेक्टर मुहम्मद जुनेद पीपी ने गुरुवार को कलेक्ट्रेट में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुनावी तैयारियों, आचार संहिता और कानून-व्यवस्था से जुड़े प्रावधानों की जानकारी दी।
जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि चुनाव प्रक्रिया को स्वतंत्र, निष्पक्ष, पारदर्शी और शांतिपूर्ण तरीके से पूरा कराना प्रशासन की प्राथमिकता है। सभी राजनीतिक दलों और प्रत्याशियों को समान अवसर उपलब्ध कराने के साथ आचार संहिता की पालना पर विशेष निगरानी रखी जाएगी। नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
बिना अनुमति नहीं होगी सभा और रैली
उप जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ.दिनेश राय सापेला ने बताया कि नगर परिषद क्षेत्र में राजनीतिक सभा, जुलूस या रैली के आयोजन के लिए पूर्व अनुमति लेना अनिवार्य होगा। चुनाव प्रचार में लाउडस्पीकर एवं अन्य ध्वनि प्रसारण उपकरणों का इस्तेमाल भी निर्धारित नियमों और समय सीमा के अनुसार ही किया जा सकेगा। किसी भी आयोजन से यातायात व्यवस्था या सार्वजनिक शांति प्रभावित नहीं होनी चाहिए।
धार्मिक स्थलों से चुनाव प्रचार पर रोक
प्रशासन ने चुनाव प्रचार को लेकर भी स्पष्ट दिशा-निर्देश जारी किए हैं। मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, गिरजाघर सहित किसी भी धार्मिक स्थल का इस्तेमाल चुनाव प्रचार के लिए नहीं किया जा सकेगा। प्रशासन ने राजनीतिक दलों और प्रत्याशियों से नियमों का पालन करने की अपील की है।
हथियारों के प्रदर्शन पर रहेगी पाबंदी
चुनाव अवधि में कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए निषेधाज्ञा के तहत विस्फोटक, घातक रासायनिक पदार्थ तथा विभिन्न प्रकार के अस्त्र-शस्त्र लेकर चलने, उनका प्रदर्शन करने या सार्वजनिक स्थानों पर इस्तेमाल करने पर प्रतिबंध रहेगा। प्रशासन ने चुनाव के दौरान शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए हैं।
सार्वजनिक जगहों से हटेंगे पोस्टर-बैनर
आचार संहिता प्रभावी होने के बाद सार्वजनिक स्थानों पर लगे राजनीतिक पोस्टर, बैनर और अन्य प्रचार सामग्री को हटाने की कार्रवाई शुरू की जाएगी। प्रशासन की ओर से चुनाव प्रक्रिया से जुड़े राजनीतिक दलों एवं अभ्यर्थियों को नियमों की जानकारी भी दी जा रही है।
24 घंटे चालू रहेगा कंट्रोल रूम
चुनाव संबंधी सूचनाओं और शिकायतों के त्वरित संप्रेषण के लिए जिला कलेक्ट्रेट परिसर में जिला निर्वाचन नियंत्रण प्रकोष्ठ स्थापित किया गया है। यह नियंत्रण कक्ष चौबीसों घंटे सक्रिय रहेगा और राज्य निर्वाचन नियंत्रण कक्ष के साथ समन्वय कर आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करेगा।









