सलूंबर जिले में सड़क सुरक्षा अभियान के तहत झल्लारा थाना पुलिस की बड़ी कार्रवाई ओवरलोड वाहन चालक गिरफ्तार

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सलूंबर, 07 नवम्बर। जिला पुलिस अधीक्षक श्री राजेश कुमार यादव के निर्देशन में सड़क सुरक्षा अभियान के अंतर्गत पुलिस थाना झल्लारा द्वारा ओवरलोडिंग करने वाले वाहन चालक के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की गई। यह कार्रवाई अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री बनवारीलाल मीणा एवं वृत अधिकारी सलूंबर श्री हेरम्ब जोशी के सुपरविजन में थानाधिकारी धर्मेन्द्र सिंह वाघेला और उनकी टीम द्वारा की गई।दिनांक 07.11.2025 को समय 01:27 बजे सहायक उप निरीक्षक जुलेदार खान मय जाब्ता हेड कानि भरत कुमार (नं. 74), कानि धमेन्द्र सिंह (नं. 332) एवं कानि लक्ष्मण (नं. 312) एम.वी. एक्ट की कार्यवाही हेतु थाने से रवाना होकर थाने के सामने नाकाबंदी पर मौजूद थे। समय 01:35 बजे के लगभग आसपुर की ओर से एक टैक्सी क्लुजर क्लासिक वाहन (नंबर GJ 09 BE 1997) तेज गति से आता दिखाई दिया। वाहन को रोकने पर पुलिस ने पाया कि उसकी छत पर 13 सवारियां (महिला व पुरुष) और अंदर 12 सवारियां चालक सहित बैठी हुई थीं, जबकि वाहन की पासिंग केवल 9 सवारियों की थी।इस प्रकार वाहन में कुल 25 सवारियां क्षमता से अधिक भरी गई थीं। चालक ने वाहन को तेज गति व लापरवाही से चलाते हुए अन्य लोगों के जीवन को संकट में डाल दिया। सवारियों से नाम-पता पूछने पर उन्होंने पुलिस व कोर्ट के चक्कर से बचने के लिए जानकारी देने से इंकार कर दिया। इसके बाद मौके पर हेड कानि भरत कुमार व कानि धमेन्द्र सिंह को मोतबीर बनाकर वाहन चालक से पूछताछ की गई। चालक ने अपना नाम प्रमोद कुमार रोत पुत्र हिरीया रोत, उम्र 21 वर्ष, निवासी ओडा फला सागोत, थाना निठाउवा, जिला डूंगरपुर बताया। उसने बताया कि वह वाहन को लिम्बोदा से गातोजी की ओर ले जा रहा था।चालक प्रमोद रोत मीणा द्वारा अपने क्लुजर गाडी की छत पर 13 सवारियां तथा अंदर 12 सवारियां कुल 25 सवारियां बैठाकर गाडी को तेज स्पीड व लापरवाही से चलाने और दूसरों की जान संकट में डालने से अपराध धारा 125, 281 भारतीय न्याय संहिता (BNS) का बनता पाया गया। इस पर मौके पर ही टेक्सी क्लुजर क्लासिक गाड़ी नंबर GJ 09 BE 1997 को फर्द जब्त किया गया। ईसाक्ष्य ऐप तकनीकी रूप से कार्य न करने के कारण घटना की सादी विडियोग्राफी धारा 105 BNS के तहत की गई।थाने पर रिपोर्ट पेश कर प्रकरण संख्या 226/25 धारा 125, 281 भारतीय न्याय संहिता में मामला दर्ज किया गया तथा आरोपी प्रमोद कुमार पिता हिरीया रोत मीणा (उम्र 21 वर्ष, निवासी सागोत फला ओडा, थाना निठाउवा, जिला डूंगरपुर) को गिरफ्तार किया गया।जिला पुलिस अधीक्षक श्री राजेश कुमार यादव ने बताया कि “सड़क सुरक्षा अभियान का मुख्य उद्देश्य आमजन में यातायात नियमों के प्रति जागरूकता बढ़ाना और नियमों की अवहेलना करने वालों में भय पैदा करना है।” उन्होंने कहा कि सलूंबर पुलिस द्वारा इस प्रकार की कार्यवाहियां निरंतर जारी रहेंगी ताकि सड़क दुर्घटनाओं पर नियंत्रण किया जा सके और लोगों में कानून के प्रति सम्मान की भावना जागृत हो।

रिपोर्टर गर्ग

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