टोंक। राजस्थान सरकार के सहकारिता विभाग ने बड़ा प्रशासनिक कदम उठाते हुए सहकारी समितियां टोंक के उप रजिस्ट्रार रविन्द्र सिंह यादव को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। जारी आदेश के अनुसार यादव के खिलाफ राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम 16 के तहत विभागीय जांच की कार्यवाही प्रस्तावित की गई है।
संयुक्त शासन सचिव प्रहलाद सहाय नागा द्वारा जारी आदेश में बताया गया है कि निलंबन अवधि के दौरान रविन्द्र सिंह यादव का मुख्यालय उप रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां, जैसलमेर निर्धारित किया गया है।
आदेश में यह भी स्पष्ट किया गया है कि निलंबन काल के दौरान यादव को नियमानुसार निर्वाह भत्ता प्रदान किया जाएगा। साथ ही उन्हें जैसलमेर स्थित मुख्यालय में प्रतिदिन उपस्थिति पंजिका में अपनी हाजिरी दर्ज करानी होगी और बिना पूर्व अनुमति के मुख्यालय छोड़ने की अनुमति नहीं होगी।
इस आदेश की प्रतिलिपि सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु संबंधित विभागों और अधिकारियों को भेज दी गई है।